पुणे पुलिस ने गुरुवार को ऐसे लोगों को बुक किया जो बिना किसी वैध कारण के लॉकडाउन का उल्लंघन करते और घूमते पाए गए। उन्होंने उन्हें सड़क पर बैठने और कुछ मामलों में योग करने के लिए भी मजबूर किया। पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (एक लोक सेवक द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन) के तहत एफआईआर दर्ज की।
पुणे के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त रविंद्र शिस्वे ने कहा कि लॉकडाउन नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों को पुणे के विभिन्न स्थानों पर दंडित किया गया और उन्हें योग और व्यायाम करने के लिए कहा गया है।
केंद्र ने पहले कहा था कि हिंसा करने वालों को या तो 1,000 रुपये का जुर्माना या छह महीने की जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

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