हरियाणा के पुन्हाना में 30 जुलाई को दो अलग-अलग घटनाओं में एक नाबालिग लड़की का कथित रूप से अपहरण और सामूहिक बलात्कार किया गया, बुधवार को पुलिस ने कहा। पुन्हाना हरियाणा में गुड़गांव जिले के अंतर्गत आता है।
15 वर्षीय पीड़िता के पिता द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद यह घटना सामने आई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी बेटी का अपहरण और बलात्कार किया गया था। मेडिकल परीक्षण भी किया गया और पुलिस ने मंगलवार को नूंह की अदालत में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया।
लड़की ने अपने माता-पिता को सोमवार को बताया था कि 30 जुलाई को, एक संदिग्ध व्यक्ति ने उसका अपहरण कर लिया और उसे एक अलग जगह पर ले गया, जहां उसने अपने दो दोस्तों को बुलाया, पल्हना पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी कृष्ण कुमार ने कहा।
“लड़की ने अपने बयान में कहा, परिचित ने अपने दो दोस्तों को बुलाया था, जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया और उसे देसी पिस्टल के साथ धमकी दी, ताकि वह घटना का खुलासा ना करे। बाद में, उसने कहा कि अधिक लोग घटनास्थल के पास एकत्र हुए। उसने कार से गुजर रहे दो अन्य लोगों को घर छोड़ने के लिए कहा, लेकिन इसके बजाय, उन्होंने भी उसके साथ बलात्कार किया और उसे गांव के बाहरी इलाके में छोड़ दिया"।
पीड़िता के पिता ने कहा कि उन्होंने उसे 31 जुलाई को अपने पुराने घर के पास आघात स्थिति में पाया। शुरुआत में, उसने उन्हें इस घटना के बारे में सूचित नहीं किया, लेकिन उसके माता-पिता के बार-बार आग्रह करने के बाद, उसने सब बता दिया। इसके बाद ही माता-पिता पुन्हाना थाने पहुंचे।
पुलिस ने कहा कि 30 जुलाई को जब वह घर नहीं लौटी तो कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं की गई।
भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादे), 363 (अपहरण), 366A (नाबालिग लड़की की खरीद), 506 (जीवन के लिए खतरा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों पर आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं और पौस्को एक्ट की धारा 6 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बुधवार को महिला पुलिस स्टेशन को जांच स्थानांतरित कर दी है।

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