दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को राजीव सक्सेना को जमानत दे दी, जिसे 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने श्री सक्सेना को 5 लाख रुपये की जमानत राशि और एक ही राशि के दो जमानतदार पेश करने पर राहत दी।
अदालत ने श्री सक्सेना पर कुछ शर्तें भी लगाईं और कहा कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जब भी बुलाया जाएगा, जांच में शामिल होंगे।
अदालत ने आगे कहा कि श्री सक्सेना को इसकी अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना चाहिए।
दुबई स्थित दो फर्मों- यूएचवाई सक्सेना और मैट्रिक्स होल्डिंग्स के निदेशक, श्री सक्सेना, अगस्टा वेस्टलैंड मामले में ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र में नामित अभियुक्तों में से एक हैं।
इस सौदे में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल, अगस्ता वेस्टलैंड और फिनमेकेनिका के निदेशक ग्यूसेप ओर्सी और ब्रूनो स्पैग्नोलिनी, पूर्व वायु सेना प्रमुख एसपी त्यागी और श्री सक्सेना की पत्नी शिवानी को भी आरोप पत्र में एजेंसी द्वारा नामित किया गया है।

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