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गोधरा ट्रेन दुर्घटना के पीड़ितों के वारिसों को 5-5 लाख देने का आदेश दिया गुजरात सरकार ने

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, गुजरात सरकार ने गुरुवार को 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन घटना के पीड़ितों के वारिसों को 5-5 लाख रुपये देने की घोषणा की।

गृह राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा ने कहा, "मुख्यमंत्री के रा…







सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, गुजरात सरकार ने गुरुवार को 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन घटना के पीड़ितों के वारिसों को 5-5 लाख रुपये देने की घोषणा की।

गृह राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा ने कहा, "मुख्यमंत्री के राहत कोष द्वारा 260 लाख रुपये की राशि राज्य के कानूनी सहायता प्राधिकरण को सौंप दी गई है।"

"सुप्रीम कोर्ट के 9 अक्टूबर, 2017 के आदेश के अनुसार, सरकार को निर्देश देते हैं कि 27 फरवरी, 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में मारे गए सभी घायलों और पीड़ितों के वारिसों को सहायता प्रदान करें।"

"आदेश के अनुसार, राज्य सरकार के साथ-साथ रेल मंत्रालय को गोधरा में त्रासदी के पीड़ितों के वारिसों को 5-5 लाख रुपये देने होंगे।"

जान गंवाने वाले 59 लोगों में से 52 की पहचान कर ली गई है। बाकी सात लोगों की पहचान नहीं हो सकी है।

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