एक विशेष सीबीआई अदालत शुक्रवार को सोहराबुद्दीन शेख-तुलसीराम प्रजापति के 2005 के फर्जी एनकाउंटर मामले में अपने फैसले का ऐलान कर सकती है, जिसमें 22 लोग (ज्यादातर पुलिसकर्मी) पर मुकदमा चल रहा हैं।
इस महीने की शुरुआत में अंतिम तर्क समाप्त करने के बाद, सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश एसजे शर्मा ने कहा था कि वह 21 दिसंबर को फैसले सुनाएंगे।
ज्यादातर आरोपी गुजरात और राजस्थान से कनिष्ठ स्तर के पुलिस अधिकारी हैं।
अदालत ने पहले सबूत की कमी में 38 लोगों में से 16 लोगों को रिहा कर दिया था। इनमें गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह, तत्कालीन राजस्थान के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, गुजरात पुलिस प्रमुख पीसी पांडे और पूर्व वरिष्ठ पुलिस पुलिस अधिकारी डीजी वंजारा शामिल थे।
सीबीआई के मुताबिक, शेख एक कथित गैंगस्टर जिसका आतंकवादी लिंक था, उनकी पत्नी कौसर बी और उनके सहयोगी प्रजापति का अपहरण गुजरात पुलिस ने बस से किया गाया था जब वे 22 नवंबर और 23 नवंबर 2005 की रात को हैदराबाद से महाराष्ट्र के सांगली जा रहे थे।

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